1 अप्रैल 2023 से मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ, पढ़ें पूरी खबर

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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में अहम फैसले लिए गए। राजस्व मंत्री जगत नेगी ने बताया कि 15 मई 2003 से जो कर्मचारी नियुक्त हुए हैं उन्हें पुरानी पेंशन दी जाएगी।

1 अप्रैल 2023 से न्यू पेंशन स्कीम में अंशदान बंद हो जाएगा। जो कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें लिखित में सहमति देनी होगी।

प्रदेश सरकार एनपीएस में रहने का भी कर्मचारियों को विकल्प देगी। पुरानी पेंशन बहाली के लिए हिमाचल प्रदेश ने अपना एक नया मॉडल बनाया है।

अन्य किसी भी राज्य के मॉडल को प्रदेश ने नहीं अपनाया है। पुरानी पेंशन देने के लिए प्रदेश सरकार पर करीब 1000 करोड़ का अतिरिक्त वार्षिक खर्च आएगा।

कैबिनेट बैठक के दौरान केंद्र सरकार से नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत जमा प्रदेश का 8000 करोड़ रुपये लौटाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया।

1 अप्रैल 2023 से पुरानी पेंशन के तहत जीपीएफ किस आधार पर और कैसे काटा जाएगा इसके लिए वित्त विभाग को विस्तृत नियम बनाने को कहा गया है।

मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत इन्सेटिव (प्रोत्साहन) आधार पर 780 आशा वर्कर रखने का निर्णय लिया गया।

Benefit of old pension will be available from April 1, 2023

यह सामुदायिक स्तर पर सुगम और विश्वसनीय स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध करवाने में स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य करेंगी।

बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सामुदायिक प्रक्रिया कार्यक्रम के अंतर्गत आशा सेवा प्रदाता (फेसिलिटेटर) रखने के लिए दिशा-निर्देशों को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बीपीएल परिवारों के पहली से आठवीं कक्षा तक के छात्र-छात्राओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से 600 रुपये प्रति विद्यार्थी राशि हस्तांतरित करने को भी स्वीकृति प्रदान की।

यह राशि स्कूल की वर्दी के लिए इन विद्यार्थियों अथवा उनकी माता के नाम हस्तांतरित की जाएगी और इससे राज्य के लगभग 3.70 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश टोल्ज एक्ट, 1975 के तहत वर्ष 2023-24 के लिए टोल बैरियर को नीलामी एवं निविदा प्रक्रिया के माध्यम से पट्टे पर देने की भी स्वीकृति प्रदान की।

वन विभाग के इंजीनियरिंग स्टाफ का युक्तिकरण करने को भी स्वीकृति प्रदान की और इन 26 इंजीनियरिंग स्टाफ की सेवाएं लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड और हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटिड में समाहित की जाएंगी।

मंत्रिमंडल ने योल खास कंटोनमेंट बोर्ड से बाहर सिविल क्षेत्र को साथ लगती ग्राम पंचायतों रक्कड़, बाघनी, तंगोरटी खास और नरवाणा खास में सम्मिलित करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम, 2021 और हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान नियम, 2022 को निरस्त करने की स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नेरचौक, मंडी में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए कम्युनिटी मेडिसिन विभाग में सहायक आचार्य का पद भरने का निर्णय लिया गया।

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