20 साल बाद OPS बहाल, अप्रैल से नहीं जाएगा एनपीएस कंट्रीब्यूशन, रिटायरीज को भी लाभ

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करीब 20 साल के लंबे अंतराल के बाद हिमाचल में ओल्ड पेंशन बहाल हो गई है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला ले लिया गया। कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि अप्रैल 2023 से ओल्ड पेंशन पूरी तरह लागू हो जाएगी और एनपीएस का कंट्रीब्यूशन कटना बंद हो जाएगा।

नई बात यह है हिमाचल में ओल्ड पेंशन को बहाल करने के लिए अपना ही मॉडल बनाया है। इसके अनुसार 2003 के बाद नियुक्त सभी एनपीएस कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन के दायरे में लाया जाएगा, लेकिन इसके लिए इन्हें विकल्प देना होगा।

रिटायर हो चुके एनपीएस कर्मचारियों को भी भावी तिथि से ओल्ड पेंशन का लाभ दिया जाएगा। यानी इन्हें एरियर नहीं मिलेगा।

कर्मचारियों के लिए जीपीएफ अकाउंट अप्रैल 2023 से शुरू हो जाएंगे और इसके लिए नए सिरे से रूल्स बनेंगे। राज्य सरकार पहले साल में ही ओल्ड पेंशन पर 1000 करोड़ का अतिरिक्त खर्च करेगी।

कैबिनेट ने भारत सरकार के लिए भी एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें केंद्र से राज्य सरकार की कंट्रीब्यूशन के तौर पर गए 8000 करोड़ रुपए लौटाने का आग्रह किया गया है।

कैबिनेट में हुए फैसले के अनुसार वित्त विभाग को नए पेंशन रूल्स जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ जीपीएफ के रूल्स और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी जारी होंगे।

पढ़ें मंत्रिमंडल के अन्य फैसले >>

मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत इन्सेटिव (प्रोत्साहन) आधार पर 780 आशा वर्कर रखने का निर्णय लिया गया। यह सामुदायिक स्तर पर सुगम और विश्वसनीय स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध करवाने में स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य करेंगी।

बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सामुदायिक प्रक्रिया कार्यक्रम के अंतर्गत आशा सेवा प्रदाता (फेसिलिटेटर) रखने के लिए दिशा-निर्देशों को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बीपीएल परिवारों के पहली से आठवीं कक्षा तक के छात्र-छात्राओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से 600 रुपये प्रति विद्यार्थी राशि हस्तांतरित करने को भी स्वीकृति प्रदान की।

यह राशि स्कूल की वर्दी के लिए इन विद्यार्थियों अथवा उनकी माता के नाम हस्तांतरित की जाएगी और इससे राज्य के लगभग 3.70 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।

मंत्रिमंडल  ने हिमाचल प्रदेश टोल्ज एक्ट, 1975 के तहत वर्ष 2023-24 के लिए टोल बैरियर को नीलामी एवं निविदा प्रक्रिया के माध्यम से पट्टे पर देने की भी स्वीकृति प्रदान की।

वन विभाग के इंजीनियरिंग स्टाफ का युक्तिकरण करने को भी स्वीकृति प्रदान की और इन 26 इंजीनियरिंग स्टाफ की सेवाएं लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड और हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटिड में समाहित की जाएंगी।

मंत्रिमंडल ने योल खास कंटोनमेंट बोर्ड से बाहर सिविल क्षेत्र को साथ लगती ग्राम पंचायतों रक्कड़, बाघनी, तंगोरटी खास और नरवाणा खास में सम्मिलित करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम, 2021 और हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान नियम, 2022 को निरस्त करने की स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नेरचौक, मंडी में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए कम्युनिटी मेडिसिन विभाग में सहायक आचार्य का पद भरने का निर्णय लिया गया।

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