पात्र एवं जरूरतमंद आवेदक सहारा योजना के लिए करें अप्लाई : मुख्यमंत्री
पात्र एवं जरूरतमंद आवेदक मुख्यमंत्री सहारा योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए ई-कल्याण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सहारा योजना तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की।
बैठक में योजना का प्रभावी, पारदर्शी एवं सुगम क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा एक समर्पित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विकसित की गई है। नई प्रणाली के तहत 4,050 सक्रिय एवं पात्र लाभार्थियों को सफलतापूर्वक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित किया गया है।
पोर्टल के माध्यम से 3,958 लाभार्थियों का ‘आधार’ आधारित ई-केवाईसी पूरा किया जा चुका है। इसके परिणामस्वरूप जुलाई, 2026 माह के लिए अब तक 3,723 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता जारी की जा चुकी है। ई-कल्याण पोर्टल के माध्यम से अब तक कुल 4,143 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं।
तीन हजार मिलेंगे प्रतिमाह
मुख्यमंत्री ने कहा कि सहारा योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) तथा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के उन व्यक्तियों को प्रति माह 3,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो कुछ चिन्हित घातक बीमारियों से पीडि़त हैं।
योजना के तहत उनके परिचारकों को भी सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष के लिए योजना के तहत 20.01 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है, जिसमें से अब तक 4.46 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं।







