हिमाचल के हजारों टैक्सी ऑपरेटरों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने अब टैक्सी परमिट की वैधता को 12 से बढ़ाकर 15 साल कर दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।
यह नियम पहली अप्रैल से लागू हो जाएगा। बता दें हिमाचल प्रदेश के टैक्सी ऑपरेटल लंबे समय से सरकार से यह मांग कर रहे थे कि टैक्सी परमिट की वैधता को बढ़ाकर 15 साल किया जाए।
टैक्सी ऑपरेटरों को इस मांग को प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्नहोत्री ने केंद्र के समक्ष रखा था। अब केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी देते हुए टैक्सी परमिट की वैधता को बढ़ाकर 15 साल कर दिया है।
डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, ‘टैक्सी परमिट 15 साल किए जाने के मामले में केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है जिससे पूरे देश के टैक्सी ऑपरेटरो को फ़ायदा होगा।
टैक्सी वाहनो के परमिट की बैधता 12 साल थी जिसे 15 साल करने का मामला हिमाचल प्रदेश टैक्सी ऑपरेटरों के आग्रह पर हमने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी के समक्ष उठाया था जिसमे सफलता हासिल हो गई है। अब टैक्सी और टैक्सी परमिट की बैधता दोनों 15 साल होने से विसंगति का निवारण हो गया है।



























