बाहरी राज्यों से फलदार पौधे लाने पर सरकार ने लगाई पाबंदी,अधिकारियों को दिए कार्रवाई के आदेश

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प्रदेश सरकार ने बाहरी राज्यों से अवैध रूप से बिना उचित दस्तावेज के फलदार पौधे लाने व बेचने पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया है। इसको लेकर प्रदेश के प्रत्येक प्रवेश द्वार पर इस तरह के पौधों की खेप को रोकने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

इसके अतिरिक्त निदेशक उद्यान विभाग ने भी समस्त क्षेत्राधिकारियों को अवैध रूप से लाए जाने वाले फलदार पौधे बेचने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए अधिकृत कर दिया है।

यह निर्णय फलदार पौधों में लगने वाले बीमारियों को देखते हुए लिया है। गौर रहे कि प्रदेश में इन दिनों शरद ऋतु में लगने वाले पौधों की रोपाई का कार्य चल रहा है। इसके लिए बागबान अपनी आवश्यकतानुसार फलदार पौधे खरीद रहे हैं।

उद्यान विभाग द्वारा बागबानों को यह फलदार पौधे मुहैया करवाए जाते हैं, लेकिन देखा गया है कि उद्यान विभाग द्वारा पंजीकृत न करवाए गए कुछ नर्सरी उत्पादकों से भी बागबान पौधे खरीद रहे हैं।

विभाग ने बाहरी राज्यों से अवैध रूप से बिना उचित दस्तावेज के फलदार पौधे लाने व बेचने पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया है। विभागीय अधिकारियों ने आशंका है कि फायटोप्लाजमा जैसी बीमारी प्रदेश में आड़ू व चैरी के पौधों में बाहर से आने वाले पौधों के कारण फैल रही है।

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पौधा खरीदने के बाद लें बिल

वरिष्ठ पौध संरक्षण एवं सक्षम प्राधिकारी डा. केके सिन्हा ने बागबानों से आग्रह किया है कि वे गैर पंजीकृत पौधशालाओं और सडक़ किनारे बिना किसी उपयुक्त दस्तावेज के बेचे जा रहे फलदार पौधों को न खरीदें।

विभाग सभी बागबानों को आयतित व अन्य उच्च गुणवत्ता वाले पौधे अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध करवा रहा है।

सभी बागबान कोई भी फलदार पौधा खरीदने के पश्चात इसका बिल भी संबंधित नर्सरी से प्राप्त करें, ताकि खराब पौधे मिलने की स्थिति में इसी भरपाई के लिए कार्रवाई अमल में लाई जा सके।

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