शिमला जिला के रोहड़ू के एक सरकारी स्कूल की शिक्षक के मासूम स्कूली छात्र के साथ अमानवीय अत्याचार का मामला सामने आते ही अब विभागीय कार्रवाई एवं पुलिस कार्रवाई के बाद कानूनी शिकंजा कस गया है।
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस थाना रोहड़ू में धारा 115(2), 3(5) बीएनएस और 75 किशोर न्याय अधिनियम को संतोष शर्मा, अध्यक्ष और सदस्य, बाल कल्याण समिति शिमला से ई-मेल पर प्राप्त जानकारी के आधार पर पंजीकृत किया गया है। उक्त वीडियो में एक महिला और एक पुरुष एक कमरे में कुर्सियों पर बैठे दिखाई दे रहे हैं।
वे भी अत्याचार के खिलाफ आवाज न उठाकर तमाशबीन बने है। रोहड़ू पुलिस थाना मे आरोपी महिला शिक्षक के खिलाफ जबकि एक ही मामला दर्ज हो गया था, जबकि पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाते हुए दो अन्य लोगों के खिलाफ भी इसी कृत्य में शामिल होने के जुर्म में शामिल किया है।
बाल अपराध की यह घटना घटना दो जुलाई, 2025 को पुलिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत गावना स्कूल में घटित हुई बताई गई है।
डीएसपी रोहड़ू प्रणव चौहान ने बताया कि मामले की बाल कल्याण समिति की शिकायत पर तमाशबीन बने दो अन्य लोगों पर भी मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर ली है।




























