पशु मित्र को प्रतिमाह मिलेगा 5000 रुपए मानदेय

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पशु मित्र बनने के लिए उम्मीदवारों को 25 किलो वजन के साथ 100 मीटर की दौड़ एक मिनट में तय करनी होगी। नियुक्त पशु मित्र प्रतिदिन चार घंटे कार्य करेंगे और उन्हें 5000 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

प्रदेश सरकार ने पशु मित्र नीति-2025 को अधिसूचित कर दिया है। शुरू में इस नीति के तहत 500 पद भरे जाएंगे। इस नीति के तहत प्रदेश में मल्टी टास्क वर्कर पशुपालन विभाग को पशु मित्र के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

राज्यपाल से स्वीकृति के बाद जारी की गई पशु मित्र नीति अधिसूचना के अनुसार पशु मित्र ग्रामीण स्तर पर पशुपालकों की मदद करेंगे, जिससे पशुधन प्रबंधन मजबूत होगा और युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।

इस नीति का मुख्य उद्देश्य पशुपालन क्षेत्र को और सशक्त बनाना है। यह क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार माना जाता है और बड़ी संख्या में लोग इस पर निर्भर हैं।

पशु मित्र स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर पशुओं की देखभाल, इलाज, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, चारा प्रबंधन, बीमार व नवजात पशुओं की संभाल और मृत पशुओं के निस्तारण जैसे कार्यों में सहयोग करेंगे।

पशुपालन विभाग के सचिव रीतेश चौहान ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। पशु मित्रों को पशुओं की देखभाल, टीकाकरण, पशुशालाओं व फार्मों की सफाई, मृत पशुओं का निपटान, पोल्ट्री व भेड़ फार्म में कार्य और प्रयोगशालाओं में सहयोग जैसे कार्य सौंपे जाएंगे।

नियुक्ति से पहले उन्हें 10 दिन का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। पशुधन ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन है।

पशु मित्रों की नियुक्ति से न केवल पशुधन प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ेगी, बल्कि पशुपालकों को चिकित्सा सेवाएं, जागरूकता और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।

इससे आवारा पशु समस्या और मानव-पशु संघर्ष जैसे मुद्दों से निपटने में भी मदद मिलेगी। चयनित पशु मित्र को अंशकालिक आधार पर कार्य करना होगा और उन्हें 5000 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

इसके अलावा उन्हें वार्षिक 12 दिन की छुट्टी और महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश की सुविधा भी दी जाएगी। नियुक्ति से पहले पशु मित्रों को 10 दिन का प्रशिक्षण नजदीकी पशु चिकित्सालय में दिया जाएगा।

पशु मित्र पद के लिए अभ्यर्थी हिमाचल प्रदेश का वास्तविक निवासी होना चाहिए और संबंधित ग्राम पंचायत/शहरी निकाय क्षेत्र का निवासी होना आवश्यक है।

न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं पास तय की गई है। अभ्यर्थी की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसे शारीरिक परीक्षण पास करना अनिवार्य होगा।

उम्मीदवार शारीरिक रूप से स्वस्थ और कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। पशुपालन गतिविधियों का अनुभव रखने वालों को वरीयता दी जाएगी।

ऐसे होगा चयन

पशु मित्रों का चयन उपमंडल स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। चयन मेरिट और शारीरिक परीक्षा के आधार पर होगा। उम्मीदवारों को 25 किलो वजन को 100 मीटर तक एक मिनट में उठाकर ले जाने की क्षमता साबित करनी होगी।

मेरिट सूची में शैक्षणिक योग्यता, पशुपालन का अनुभव, सामाजिक-आर्थिक स्थिति जैसे बीपीएल, विधवा, अनाथ और एनसीसी/ खेल उपलब्धियों को अंक दिए जाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के बाद नियुक्त किया जाएगा।

शिमला, कांगड़ा और मंडी को सबसे ज्यादा पद

प्रदेश सरकार ने पशु मित्र नीति-2025 को अधिसूचित करने के साथ शनिवार को पशु मित्रों के 500 पद अधिसूचित कर दिए हैं।

पशु पालन विभाग के निदेशक डा. संजीव कुमार धीमान ने इस बारे आदेश जारी किए हैं।

पशु मित्रों के 500 पदों में बिलासपुर में 17, भरमौर में छह, पांगी में पांच, चंबा में 29, हमीरपुर में 28, धर्मशाला में 72, पालमपुर में 16, किन्नौर में 13, कुल्लू में 14, लाहुल-स्पीति में तीन, काजा में दो,

मंडी में 67, शिमला में 78, ज्यूरी में पांच, सिरमौर में 37, सोलन में 37 और ऊना जिला में 36 पद भरे जाएंगे।

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