युग हत्याकांड: उम्रकैद में बदली दो दोषियों की फांसी, एक आरोपी बरी

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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने युग हत्याकांड मामले में मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दो दोषियों चंद्र शर्मा और विक्रांत बख्शी की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया, जबकि तीसरे आरोपी तेजिंदर पाल को बरी कर दिया गया है।

हाईकोर्ट में न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश राकेश कैंथला की विशेष खंडपीठ ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे आज सुनाया गया।

फैसले का पता चलने के बाद युग के पिता विनोद गुप्ता ने हाईकोर्ट के फैसले पर गहरा असंतोष जताते हुए कहा कि हमारे बेटे को जिस बेरहमी से मारा गया, उसके बाद भी अगर यह इंसाफ है, तो हमें मंजूर नहीं।

हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। फिरौती के लिए 4 साल के युग की हत्या का यह मामला 14 जून, 2014 का है, जब शिमला के राम बाजार से 4 वर्षीय मासूम युग का अपहरण कर लिया गया था।

फिरौती के लिए अगवा किए गए युग को बेहद क्रूरता से मौत के घाट उतारा गया। दोषियों ने मासूम को जिंदा पानी के टैंक में फेंक दिया था, उसके शरीर में पत्थर बांध दिए गए थे ताकि शव ऊपर न आए।

करीब दो साल बाद, अगस्त 2016 में शिमला के भराड़ी इलाके में पेयजल टैंक से युग का कंकाल बरामद हुआ। जांच के दौरान सामने आया कि युग के पिता से 3.5 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी।

यह भी चौंकाने वाली बात थी कि आरोपियों में से एक, युग का पड़ोसी था।

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