सरकार के थे आदेश, पर पॉलिथीन फ्री नहीं हुआ हिमाचल

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पॉलीथिन मुक्त हिमाचल प्रदेश पर सवाल उठने लगे हैं। प्रदेश में प्रतिबंध के बावजूद पॉलिथीन का उपयोग नहीं रुक रहा है।

हालांकि खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से समय-समय पर निरीक्षण के दौरान पॉलिथीन उपयोग करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी पॉलीथिन का उपयोग धड़ल्ले से हो रहा है।

हिमाचल प्रदेश में इस वित्त वर्ष में जुलाई तक 2694 जगहों पर निरीक्षण करके पॉलिथीन उपयोग करने पर 216 दुकानदारों के चालान किए गए हैं।

खाद्य आपूर्ति विभाग 216 दुकानदारों के चालान करके 305505 रुपए का जुर्माना वसूल किया है। प्रदेश में पॉलिथीन का उपयोग करने वाले दुकानदारों के खिलाफ खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा गारबेज एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है।

, खाद्य आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त निदेशक सुरेंद्र राठौर का कहना है कि पॉलीथिन का उपयोग करने पर प्रदेश में इस वित्तीय वर्ष में जुलाई माह तक पॉलीथिन उपयोग करने पर किए गए 216 चालान किए गए हैं। पॉलीथिन उपयोग करने पर 216 चालान करके विभाग की टीमों ने जुर्माने के रूप में 305505 रुपए जुर्माने के रूप में वसूल किए हैं।

मंडी जिला में सबसे अधिक 42 लोगों के चालान

प्रदेश में पॉलिथीन उपयोग करने पर किए गए 216 चालानों में से बिलासपुर जिला में 124 जगहों पर निरीक्षण करके 28 चालान करके 50500 रुपए जुर्माना, चंबा में 188 जगहों पर निरीक्षण करके 27 चालान करके 26 हजार जुर्माना, हमीरपुर और लाहुल स्पीति में पॉलिथीन का कोई चालान नहीं किया गया है।

इसके अलावा कांगड़ा जिला में 595 जगहों पर निरीक्षण करके 15 चालान करके 44000 जुर्माना, कुल्लू में 48 जगहों पर निरीक्षण करके दो चालान कर तीन हजार, मंडी में 467 जगहों पर निरीक्षण करके 42 चालान करके 31500, जुर्माना, शिमला में 446 जगहों पर निरीक्षण करके तीन चालान कर 1500, सिरमौर में 247 जगहों पर निरीक्षण करके 19 चालान करके 15000, सोलन में 210 जगहों पर निरीक्षण करके 33 चालान करके 104500 और ऊना जिला में 178 जगहों पर निरीक्षण करके 20 चालान करके 13005 रुपए जुर्माने के रूप में वसूल किए गए हैं।

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