आज से इतना बदल गया कानून, ऐसे दर्ज की जाएगी एफआईआर

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भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली में एक ऐतिहासिक बदलाव के तहत आज सोमवार पहली जुलाई, 2024 से नए आपराधिक कानून लागू होंगे। ये नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से जाने जाएंगे।

बदल गई कानूनी धाराएं

नए कानून 1860 के भारतीय दंड संहिता (इंडियन पीनल कोड) 1973 के आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम (इंडियन एविडेंस एक्ट) की जगह लेंगे। नए कानूनों में महत्त्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, ताकि आपराधिक न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावी और समयानुकूल बनाया जा सके।

हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित न्यायिक सेवा कोचिंग संस्थान प्लस लॉ अकादमी के निदेशक और विधि विशेषज्ञ अरुण भार्गव ने कानून पर विस्तार से जानकारी सांझा की है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदल दिया है, जिससे साक्ष्य कानून की संरचना में परिवर्तन आया है। इस नए कानून में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को मान्यता दी गई है, जो किसी भी डिवाइस या सिस्टम द्वारा उत्पादित या प्रसारित जानकारी हो सकती है, जो डाटा को संग्रहीत या पुनर्प्राप्त कर सकती है। धारा 57 के तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मान्यता दी गई है।

अधिनियम में प्रावधान शामिल हैं, जो मौखिक साक्ष्य की इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुति को सक्षम बनाते हैं। यह उन्नति गवाहों को दूरस्थ रूप से गवाही देने की अनुमति देती है, जिससे डिजिटल रिकार्ड को पारंपरिक कागजी दस्तावेजों के समान महत्त्व मिलता है। धारा 24 के तहत संयुक्त ट्रायल की अवधारणा का विस्तार किया है।

गंभीर और सामान्य अपराधों के बीच अंतर कर, गंभीर अपराधों के लिए कठोर सजा का प्रावधान किया है। सामुदायिक सेवा को अब एक सजा के रूप में लागू किया गया है, जिससे न्याय में पुनर्वासात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जा सके। नए कानून में धारा 304 के तहत छीनाझपटी को अपराध के रूप में शामिल किया है।

नए कानून में 83 धाराओं में बढ़ाई जुर्माना राशि
पहली जुलाई, 2024 से दर्ज सभी मामलों का निपटारा नए आपराधिक कानूनों के तहत किया जाएगा। नए कानून का नाम दंड संहिता से बदलकर न्याय संहिता कर दिया है क्योंकि फोकस बदल गया है।

उन्होंने कहा कि नए कानून में एक और सराहनीय बदलाव यह है कि 83 धाराएं ऐसी हैं, जिनमें जुर्माना बढ़ाया गया है। यह इस दृष्टिकोण से किया है कि पीडि़त की आवाज को भी उचित स्थान दिया है।

कमांडेंट, प्रथम एचपीएपी बटालियन जुन्गा, शिमला के रोहित मालपानी ने बताया कि नए कानूनों में 13 अपराधों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है, जबकि आईपीसी के तहत यह केवल आठ अपराधों के लिए था।

महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से संबंधित अध्यायों को प्राथमिकता दी गई है और उन्हें एक अध्याय में समेकित किया है। सामूहिक बलात्कार के लिए आयु-आधारित पैरामीटर को हटा दिया है।

कुछ अपराधों को लिंग-तटस्थ बनाया गया है। नए कानून के लिए सभी स्तरों पर अधिकारियों का प्रशिक्षण किया जा रहा है और जल्द ही पूरा हो जाएगा।

न्यायिक अधिकारी, फोरेंसिक अधिकारी, जेल अधिकारी-जो भी आपराधिक न्याय के प्रशासन में शामिल हैं, उन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

इसके लिए मास्टर ट्रेनर बनाए हैं और हर पुलिस स्टेशन में मास्टर ट्रेनर बनाए हैं। हैड कांस्टेबल और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को उन्नत स्तर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

केस वापस लेने से पहले पीडि़त की सुनवाई जरूरी
आईपीएस अधिकारी रोहित मालपानी ने बताया कि नए कानूनों सरकार द्वारा केस वापस लेने से पहले पीडि़त की सुनवाई आवश्यक होगी, अब एकतरफा वापसी संभव नहीं है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत एक, अदालतों के स्तर पर, चाहे मेट्रो हो या नॉन-मेट्रो, एक ही नाम होगा। सजा की मात्रा बढ़ा दी गई है और छोटे अपराधों की सीमा (रेंज) बढ़ा दी गई है।

छोटे अपराधों के लिए संशोधित सीमा से न्यायिक प्रणाली पर बोझ कम होगा। नए कानूनों में पीडि़़त की आवाज को उचित स्थान दिया गया है।

जांच के लिए समय सीमा निर्धारित
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 का उद्देश्य आपराधिक प्रक्रिया प्रणाली को परिष्कृत करना है। इस कानून के तहत जांच के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है, ताकि न्याय अधिक सुलभ और लोगों की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी हो सके।

इस नए आपराधिक कानून में धारा 176 के तहत एक महत्त्वपूर्ण बदलाव देखा जा सकता है, जिसमें सात साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए जांच अनिवार्य कर दी गई है।

इससे यह सुनिश्चित होता है कि नियुक्त विशेषज्ञ ऑन-साइट जांच में शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त, धारा 173 के तहत डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर ट्रायल, जांच और कार्यवाही की अनुमति दी गई है। यह तकनीकी प्रगति के साथ कदम मिलाते हुए कानूनी प्रक्रियाओं को सुगम बनाता है।

एक क्रांतिकारी अवधारणा शून्य प्राथमिकी जीरो एफआईआर की लागू की गई है। धारा-173 के अनुसार, व्यक्ति किसी भी पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करा सकते हैं, भले ही अपराध किसी अन्य क्षेत्राधिकार में हुआ हो। य

ह एफआईआर संबंधित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में 15 दिनों के भीतर स्थानांतरित की जानी चाहिए। अपराध और अपराधी ट्रैकिंग प्रणाली का उपयोग सार्वजनिक लाभ के लिए किया जाएगा।

तीन नए आपराधिक कानूनों से होगा बदलाव
तीन नए आपराधिक कानूनों, अर्थात् भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023; भारतीय न्याय संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के कार्यान्वयन से बदलाव होने जा रहा है, जिसमें नए कानून में तलाशी और जब्ती कार्रवाई की वीडियो ग्राफी का प्रावधान पुलिस अधिकारियों को यह याद रखने में सक्षम बनाता है कि उनके द्वारा जांचे गए पुराने मामलों में वास्तव में क्या हुआ था और जब सबूत अदालत में पेश किए जाते हैं तो उनका बेहतर ढंग से मूल्यांकन किया जाता है। हैश वैल्यू वीडियो साक्ष्य को प्रमाणित करने में सक्षम बनाती है और पुलिस ऐसे प्रावधानों का पूरे दिल से स्वागत करती है। संगठित अपराध, भीड़ द्वारा हत्या के लिए नई धाराएं जोड़ी गईं हैं। लापरवाही से या लापरवाही से मौत का कारण बनने के लिए सजा बढ़ा दी गई है।

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