पांच वर्ष की दिहाड़ीदार सेवा एक वर्ष की नियमित सेवा के बराबर: सुप्रीम कोर्ट
शिमला।। 5 वर्ष की दिहाड़ीदार सेवा को 1 वर्ष की नियमित सेवा के बराबर माना जाएगा और यदि कर्मचारी की
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