हिमाचल में राज्य सरकार ने आयोग्य घोषित विधायकों के विधायकों को पेंशन और भत्ते रोकने का फैसला किया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भत्ते और पेंशन अधिनियम 1971 के संख्यांक आठ संशोधन विधेयक पारित हो गया है।
सत्तापक्ष और विपक्ष की तकरार के बीच ध्वनिमत से इस विधेयक को पारित किया गया। हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान पांच सितंबर, गुरुवार को कर दिया जाएगा, जबकि पेंशनरों को पेंशन के लिए 10 सितंबर तक का इंतजार करना होगा।