शिमला : देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही हिमाचल सरकार ने भी प्रदेश में कर्फ्यू 31 मई तक लागू रखने का फैसला किया है। हालांकि लॉकडाउन-4 के दौरान प्रदेश में क्या-क्या रियायतें दी जाएंगी, इस पर हिमाचल सरकार सोमवार को ऐलान कर सकती है।
बसों की आवाजाही पर फैसला आज
इसी बीच, प्रदेश में बसों की आवाजाही पर भी पेंच फंस गया है और इस पर कोई फैसला सोमवार को ही लिए जाने की उम्मीद है। गृह मंत्रालय द्वारा रविवार को जारी अधिसूचना के अनुसार लॉकडाउन-4 में ज्यादातर अधिकार राज्यों को दिए गए हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (एनडीएमए) ने इस बारे में ऑर्डर जारी किया।
संक्रमण से बचने के उपाय करें
इसमें केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा राज्य सरकारों को कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए उपाय करने को कहा गया है। लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा। हालांकि इसमें छूटों का प्रावधान किया गया है, लेकिन इन छूटों पर अंतिम फैसला राज्यों पर ही छोड़ा गया है।
उड़ानें रहेंगी बंद
केंद्र की गाइडलाइंस में कहा गया है कि इस दौरान घरेलू मेडिकल सर्विसेज और घरेलू एयर एंबुलेंस सेवा को छोड़कर सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। पूरे देश में मेट्रो रेल भी नहीं चलेगी। स्कूल, कालेज, एजुकेशनल, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीच्यूट भी बंद रहेंगे। ऑनलाइन, डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी और इसे बढ़ावा दिया जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट और दूसरी हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज भी बंद रहेंगे।
भीड़भाड़ वाले स्थान रहेंगे बंद
हालांकि रेस्टोरेंट फूड आइटम की होम डिलीवरी के लिए किचन ऑपरेट कर सकते हैं। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटरए बार और ऑडिटोरियम, एसेंबली हॉल और इस तरह के भीड़भाड़ वाले स्थान बंद रहेंगे। खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति होगी, लेकिन वहां दर्शकों को जाने की अनुमति होगी।
किसी तरह के आयोजन पर पाबंदी
सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेलए मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम और जलसों की अनुमति नहीं होगी। सभी धार्मिक स्थलए,पूजा स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक जलसों पर सख्त पाबंदी होगी।
राज्यों की सहमति से चलेंगी बसें
बसें और यात्री वाहन एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए दोनों राज्यों की सहमति लेनी होगी। राज्य सरकारें अपने राज्य के भीतर बसों और यात्री वाहनों के संचालन की अनुमति दे सकती हैं। लोगों की आवाजाही के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का पालन करना होगा।
सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी
यानी सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरी शर्तें जारी रहेंगी। कोरोना के प्रकोप को रोकने के लिए जारी दिशानिर्देशों का पूरे देश में पालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
बुजुर्ग रहें घर पर
65 साल के ज्यादा उम्र वाले लोगए गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र वाले बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह दी जाती है। अगर कोई बहुत जरूरी काम जैसे कोई मेडिकल एमर्जेंसी या फिर कोई बेहद जरूरी सामान लेना हो, तभी घर से बाहर आएं।
राज्य करेंगे जोन तय
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मानकों के मुताबिक राज्य सरकारें अपने यहां रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन तय करेंगी। रेड जोन और ओरेंज जोन के भीतर जिले के अधिकारी कंटेनमेंट जोन और बफर जोन तय करेंगे। कंटेनमेंट जोन में केवल जरूरी गतिविधियों की ही अनुमति होगी।
कन्टेनमेंट जोन में रहेगी पाबन्दी
इन इलाकों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाएगा और किसी भी व्यक्ति को वहां से किसी को आने-जाने की अनुमति नहीं होगी। वहां केवल मेडिकल एमर्जेंसी और जरूरी वस्तुओं तथा सेवाओं की डिलिवरी की अनुमति होगी।