ओल्ड पेंशन का विकल्प मिलने के बाद कर्मचारी शपथपत्र बनाने में जुटे हैं। अभी तक पांच हजार से ज्यादा शपथपत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से सरकार को भेजे जा चुके हैं, जबकि शपथपत्र बनाने का क्रम लगातार जारी है।
वित्त विभाग की तरफ से ओल्ड पेंशन का विकल्प लेने के लिए कर्मचारियों को 60 दिन का समय दिया गया है। इस अवधि के दौरान कर्मचारियों को शपथपत्र जमा करना होगा।
ओल्ड पेंशन का विकल्प चुनने वालों के लिए शपथपत्र देना जरूरी है। दरअसल, राज्य सरकार ने ओल्ड पेंशन की जो अधिसूचना जारी की है, उसमें ओल्ड पेंशन के साथ ही एनपीएस का विकल्प भी दिया गया है।
इनमें एनपीएस का चुनाव करने वालों को अनुभाग एक का चयन करना होगा, जबकि ओपीएस के साथ जाने वालों के लिए दो और तीन विकल्प दिए गए हैं। इसके अलावा जीपीएफ से जुड़े आवेदन भी विभागाध्यक्ष के पास हैं।
इसके साथ ही ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है। इन आवेदनों को भी 60 दिन में ही भरना होगा। एनपीएस कर्मचारी महासंघ शपथपत्र को लेकर लगातार कर्मचारियों को जागरूक कर रहा है।
प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि सरकार ने ओपीएस की अधिसूचना जारी कर दी है और इसके बाद एसओपी भी जारी हो चुकी है। अब ओपीएस और एनपीएस का ऑप्शन चुनने की बारी है। इसके लिए समय दिया गया है।
प्रदेश में एक भी कर्मचारी एनपीएस का चयन नहीं कर रहा है। ओपीएस का चयन करने के लिए एनेक्सचर दो भरना होगा। इसके साथ ही नोटरी से हस्ताक्षरित शपथपत्र को विभागाध्यक्ष के पास जमा करना होगा। उन्होंने कहा कि जीपीएफ से संबंधित आवेदन भी संबंधित विभागाध्यक्ष के पास उपलब्ध हैं।
यदि किसी कर्मचारी को कोई दिक्कत आ रही हो, तो वह ऑनलाइन भी इसे हासिल कर सकता है। जीपीएफ नंबर के लिए समय रहते आवेदन करें, ताकि सभी कर्मचारियों को लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि रिटायर हो चुके ऐसे कर्मचारी जो पुरानी पेंशन के दायरे में आ रहे हैं, वे जल्द से जल्द प्रक्रिया को पूरा करें, ताकि उन्हें फायदा मिल सके।