आज से पनीर से लेकर कार तक सब सस्ते, बढ़ेगी आम आदमी की बचत

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पनीर से लेकर कार तक, टूथपेस्ट से लेकर दवाइयों तक आम लोगों के इस्तेमाल की लगभग सभी चीजें सोमवार से सस्ती हो जाएंगी। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में ऐतिहासिक सुधार करते हुए जीएसटी परिषद ने अधिकतर वस्तुओं पर करों की दर पांच प्रतिशत या शून्य कर दी है है।

इसके परिणाम स्वरूप लोगों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा बचत होगी और वे या तो इस पैसे को बैंकों को जमा करेंगे, निवेश करेंगे या अन्य वस्तुओं पर खर्च करेंगे। इससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। जीएसटी परिषद ने तीन सितंबर के अपने फैसले में मुख्य स्लैबों की संख्या चार से घटाकर दो कर दी थी।

इसमें 28 प्रतिशत और 12 प्रतिशत के स्लैब को समाप्त करने के बाद अब सिर्फ पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत के दो स्लैब रह गए हैं। इसके अलावा खाने पीने की ज्यादातर चीजों पर शून्य कर लगेगा, जबकि कुछ लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर 40 प्रतिशत की विशेष दर लागू होगी।

अब अल्ट्रा हाई टेंपरेचर (टेट्रा पैक) दूध, छेना, पनीर पर कोई कर नहीं लगेगा। सभी देशी रोटियों (चपाती, पराठा, रोटी आदि) पर जीएसटी दर शून्य होगी। तैंतीस जीवन रक्षक दवाओं को भी कर मुक्त रखा गया है।

अन्य दवाओं पर पांच प्रतिशत कर हो गया है। व्यक्तिगत जीवन बीमा और व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा को कर मुक्त कर दिया गया है।

हेयर ऑयल, साबुन, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर और अन्य घरेलू सामानों, पैकेज्ड नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, संरक्षित मांस, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन, घी आदि जैसे लगभग सभी खाद्य पदार्थों पर जीएसटी घटकर पांच प्रतिशत हो गया है।

कृषि उपकरणों और मशीनरी पर पांच प्रतिशत की दर से कर लगेगा।

सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और अमोनिया पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत किया गया है, जिससे किसानों को फायदा होगा।

चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा या भौतिक या रासायनिक विश्लेषण के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न चिकित्सा उपकरणों और उपकरणों पर भी अब 18 की जगह पांच प्रतिशत कर होगा।

वैङ्क्षडग गॉज, पट्टियां, डायग्नोस्टिक किट और अभिकर्मक, रक्त शर्करा निगरानी प्रणाली (ग्लूकोमीटर), चिकित्सा उपकरण आदि पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है।

हस्तशिल्प, संगमरमर और ट्रैवर्टीन ब्लॉक, ग्रेनाइट ब्लॉक और मध्यवर्ती चमड़े के सामान जैसी श्रम-प्रधान वस्तुओं पर 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत जीएसटी किया गया है। इससे एमएसएमई को फायदा होगा।

आम आदमी द्वारा उपयोग की जाने वाली सौंदर्य और शारीरिक स्वास्थ्य सेवाओं जैसे जिम, सैलून, नाई, योग केंद्र आदि पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत किया गया है।

एयर कंडीशङ्क्षनग मशीनों, 32 इंच के टीवी (सभी टीवी पर अब 18 प्रतिशत कर), डिशवॉङ्क्षशग मशीनों, छोटी कारों, 350 सीसी या उससे कम क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है।

सीमेंट पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है। छोटी कारों और 350 सीसी या उससे कम क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है।

बसों, ट्रकों, एंबुलेंस, तिपहिया वाहन, ऑटो पाट्र्स आदि पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। तिपहिया वाहन पर 28 प्रतिशत से कर घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है।

जीएसटी फ्री

अल्ट्रा हाई टेंपरेचर (टेट्रा पैक) दूध, छेना, पनीर, चपाती, परांठा, तैंतीस जीवन रक्षक दवाएं, व्यक्तिगत जीवन बीमा, व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा

सिर्फ लग्जरी और नशे वाले उत्पाद महंगे

पान मसाला, जर्दा, गुटखा, तंबाकू, सिगार, सिगरेट, बीड़ी तथा दूसरे तंबाकू उत्पादों पर 40 प्रतिशत की दर से कर लगेगा।

एडेड शुगर या दूसरे स्वीटनर या फ्लेवर मिश्रित उत्पादों और कैफीनेटेड पेय को भी 40 प्रतिशत से स्लैब में रखा गया है।

व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए विमान सेवा, 350 सीसी से अधिक के दुपहिया वाहन, 1200 सीसी से अधिक की पेट्रोल कारें और 1500 सीसी से अधिक की डीजल कारों पर भी 40 प्रतिशत कर लगेगा।

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