लोक निर्माण विभाग के अधिनियम, नियम और दिशा-निर्देश आम जनता के लिए उपलब्ध

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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि लोक निर्माण विभाग ने पिछले 50 वर्षों के सभी अधिनियमों, नियमों, अधोसंरचना, दिशा-निर्देशों और मापदंडों का एक संग्रह तैयार किया है ताकि इन्हें आम जनता के लिए आसानी से उपलब्ध करवाया जा सके।

उन्होंने कहा कि यह दस्तावेज सरकार और ठेकेदारों व कार्यकारी एजेंसियों सहित अन्य हितधारकों के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और सुगमता बढ़ाने में अत्यंत महत्त्वपूर्ण साबित होगा और इससे भ्रष्टाचार जैसी गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सकेगी।

इस पहल से लोगों को लोक निर्माण विभाग के कार्यों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और दस्तावेज प्राप्त करने के लिए विभिन्न सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

इसमें लोक निर्माण विभाग के सभी कार्यक्षेत्रों जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मेकैनिकल, आर्केटेक्चर विंग इत्यादि के साथ वित्तीय पहलुओं को भी शामिल किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन में पारदर्शिता, दक्षता और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के साथ-साथ व्यापक और उपयोगकर्ता के अनुकूल कदम उठाने की आवश्यकता है।

सभी महत्त्वपूर्ण अधिनियमों, नियमों और दिशा-निर्देशों के संग्रहण से समय की बचत के साथ-साथ सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार और विभागीय कार्यप्रणाली को आधुनिक प्रशासनिक अपेक्षाओं के अनुरूप बनाने में सहायता मिलेगी।

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने सड़क निर्माण, सुरक्षा और विकास से संबंधित विभिन्न अधिनियमों, नियमों और मापदंडों का संकलन किया है। इसका उद्देश्य जनता को बेहतर, सुरक्षित और सुगम तरीके से सुविधाएं प्रदान करना है।

सचिव लोक निर्माण डॉ. अभिषेक जैन ने शनिवार सायं कहा कि यह संकलन लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के लिए एक उपयोगी दिशा-निर्देशिका साबित होगा।

इस संकलन का अनुसरण करके वे जन सेवा कार्यों की योजनाओं को बेहतर कौशल के साथ प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कर सकेंगे, साथ ही विभाग के अधिनियमों, नियमों, दिशा-निर्देशों और कार्यप्रणाली से संबंधित जानकारी जनता को एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेगी।

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