अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कांगड़ा द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन में विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु एयरो-स्पोर्ट्स और हवाई गतिविधियों पर अस्थायी प्रतिबंध लागू किया गया है।
आदेशानुसार उपमंडल बैजनाथ के अंतर्गत आने वाले विश्वप्रसिद्ध बीड़ बिलिंग क्षेत्र में आयोजित होने वाली सभी प्रकार की पैराग्लाइडिंग एवं हवाई गतिविधियां निर्धारित अवधि में पूर्णत: बंद रहेंगी।
इसी संदर्भ में उपमंडल बैजनाथ के एसडीएम संकल्प गौतम ने बताया कि विधानसभा सत्र के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसी के दृष्टिगत 26 से 28 नवंबर 2025 एवं पहली से पांच दिसंबर 2025 तक पैराग्लाइडिंग, ड्रोन संचालन, हॉट एयर बैलूनिंग और अन्य सभी हवाई गतिविधियों पर प्रतिबंध लागू रहेगा।
एसडीएम ने बीड़-बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों को प्रतिबंध अवधि के दौरान सभी गतिविधियों को पूर्णत: रोकने के निर्देश जारी किए।
उन्होंने कहा कि सुरक्षा कारणों से प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का सभी संचालकों व एसोसिएशनों द्वारा कड़ाई से पालन अनिवार्य है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि केवल कानून-व्यवस्था एवं सुरक्षा निगरानी से संबंधित कार्यों के लिए पूर्व अनुमति के उपरांत ही ड्रोन या अन्य निगरानी उपकरणों का उपयोग किया जा सकेगा।
एसडीएम ने क्षेत्र के सभी पैराग्लाइडिंग संचालकों, प्रशिक्षण संस्थानों एवं संबंधित संस्थाओं से अपेक्षा जताई कि वे प्रशासन के साथ पूर्ण सहयोग सुनिश्चित करें। उन्होंने चेतावनी दी कि आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति, संस्था या संगठन के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
एसडीएम बैजनाथ संकल्प गौतम ने जानकारी देते हुए स्पष्ट किया है कि जिला स्तर पर जारी आदेश बैजनाथ उपमंडल में लागू नहीं होंगे।
उन्होंने कहा कि बीड़-ृबिलिंग में पैराग्लाइडिंग तथा अन्य हवाई गतिविधियां पूर्व की भांति सुचारू रूप से संचालित होती रहेंगी। साथ ही उन्होंने सभी संचालकों से गतिविधियों के दौरान सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने का आग्रह भी किया।
