हिम टाइम्स – Him Times

75 वर्ष व इससे अधिक आयु के पैंशनरों को एरियर देने के आदेश

Outstanding honorarium released mid-day meal workers Himachal

वित्त विभाग ने 75 वर्ष व इससे अधिक आयु के पैंशनरों अथवा पारिवारिक पैंशनभोगियों को जनवरी, 2016 से संशोधित पैंशन एरियर देने संबंधी आदेश जारी किए हैं।

वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार 75 वर्ष अथवा इससे अधिक उम्र के पैंशनरों अथवा पारिवारिक पैंशन भोगियों को इसी माह (अगस्त) में ही 22.50 फीसदी एरियर का भुगतान होगा।

सरकार के इस फैसले से करीब 28,000 पैंशन भोगियों अथवा पारिवारिक पैंशन लेने वाले परिवारों को राहत मिलेगी। इससे सरकारी कोष पर 500 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा।

सरकार की तरफ से 75 वर्ष अथवा इससे अधिक उम्र के पैंशनरों को जनवरी, 2016 से देय संशोधित पैंशन का करीब 55 फीसदी का पहले ही भुगतान कर दिया गया था।

इस तरह 55 फीसदी का भुगतान पहले होने के बाद पैंशनरों का 45 फीसदी एरियर देय था। इसके तहत अब 22.50 फीसदी एरियर का भुगतान अगस्त माह में ही किया जाएगा।

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