हिम टाइम्स – Him Times

केंद्रीय कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन, सरकार ने मुलाजिमों के सामने रखा विकल्प, इन्हें मिलेगा लाभ

OPS not restored in Electricity Board

होली से पहले केंद्र सरकार ने अपने चुनिंदा कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देने का फैसला लिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर नए आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेश के मुताबिक अगर कर्मचारी को 22 दिसंबर 2003 से पहले सरकारी नौकरी मिली है तो वह पुरानी पेंशन स्‍कीम चुन सकते हैं। कार्मिक मंत्रालय ने इस बाबत एक आदेश जारी किया है।

शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को अधिसूचित किए जाने की तारीख 22 दिसंबर, 2003 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों के तहत केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल होने वाले कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के पात्र हैं।

संबंधित सरकारी कर्मचारी 31 अगस्त, 2023 तक इस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।

अगर पात्र कर्मचारी डेडलाइन के समाप्त होने से पहले पुरानी पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुनते हैं, तो उन्हें स्वत: नई पेंशन योजना में कवर किया जाएगा।

अगर कोई कर्मचारी एक बार पुरानी पेंशन या नई पेंशन में से कोई एक विकल्प चुन लेता है तो वह अंतिम विकल्प माना जाएगा, इसके बाद इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता।

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