हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेंशनरों के एरियर भुगतान संबंधी 21 सितंबर को जारी आदेशों में बदलाव किया है। पहले आदेश थे कि क्लास थ्री कर्मचारियों को पेंशनर एरियर के बकाया में से 30 फीसदी का भुगतान होगा।
अब इसमें संशोधन करते हुए बकाया पूरा एरियर देने के आदेश हुए हैं। बुधवार को यह अधिसूचना प्रधान सचिव वित्त एम सुधा ने जारी किए। पहली जनवरी, 2016 से 31 जनवरी, 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन बकाए के भुगतान को लेकर ये आदेश हैं।
सरकार ने इस अवधि में वर्ग-थ्री कर्मचारियों के रूप में सेवानिवृत्त पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को शेष 30 फीसदी बकाया राशि का पूरा भुगतान करने का निर्णय लिया है।
इसके बाद इन कर्मचारियों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का बकाया शून्य हो जाएगा। वहीं, इसी अवधि में सेवानिवृत्त हुए वर्ग-वन और वर्ग-टू कर्मचारियों को कुल पेंशन/पारिवारिक पेंशन बकाए का अतिरिक्त 15 फीसदी जारी किया जाएगा।
वित्त विभाग की ओर से जारी कार्यालय ज्ञापन में राज्यपाल की स्वीकृति से इन आदेशों को लागू करने की जानकारी दी गई है।
