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हिमाचल में अब ऑनलाइन भी मिल जाएगी परिवार नकल

हिमाचल प्रदेश में अब नागरिकों को परिवार नकल प्राप्त करने के लिए पंचायत कार्यालय के साथ-साथ ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी मिलेगी।

पंचायती राज विभाग ने ई-परिवार रजिस्टर पोर्टल पर नई सुविधाओं और प्रक्रिया को लेकर सभी जिला पंचायत अधिकारियों, खंड विकास अधिकारियों और ग्राम पंचायत सचिवों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।

विभाग के अनुसार परिवार नकल प्राप्त करने के लिए नागरिक ग्राम पंचायत में पंचायत सचिव के पास आवेदन कर सकते हैं या ई-डिस्ट्रिक्ट हिमसेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पंचायत कार्यालय के माध्यम से परिवार नकल लेने के लिए आवेदक को संबंधित ग्राम पंचायत में पंचायत सचिव के पास आवेदन करना होगा।

पंचायत सचिव ई-परिवार रजिस्टर पोर्टल पर लॉग इन करके ‘परिवार नकल’ विकल्प का चयन करेंगे और संबंधित परिवार की परिवार आईडी के आधार पर नकल जारी करने की प्रक्रिया पूरी करेंगे। इसके बाद पोर्टल आवेदक को ऑनलाइन भुगतान पेज पर ले जाएगा।

परिवार नकल के लिए 13.80 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। इसका भुगतान यूपीआई, क्यूआर स्कैन सहित अन्य ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकेगा। भुगतान की राशि विभाग द्वारा निर्धारित और पोर्टल से जुड़े बैंक खाते में जमा होगी।

विभाग ने नागरिकों को घर बैठे परिवार नकल के लिए आवेदन करने की सुविधा भी दी है। आवेदन प्रक्रिया के दौरान केवल आवेदक का आधार आधारित ई-केवाईसी किया जाएगा। यदि आवेदक की ई-केवाईसी पूरी नहीं है तो उसे पोर्टल पर दिए गए निर्देशों के अनुसार पहले ई-केवाईसी पूरी करनी होगी।

पंचायत सचिवों को दिए सख्त अनुपालन के निर्देश

पंचायती राज विभाग के निदेशक राघव शर्मा ने सभी जिला पंचायत अधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस संबंध में जारी निर्देशों को अपने अधीन आने वाली सभी ग्राम पंचायतों के सचिवों तक पहुंचाएं।

साथ ही ई-परिवार रजिस्टर में परिवारों और सदस्यों की ई-केवाईसी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है। विभाग की नई व्यवस्था से परिवार नकल प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिक ऑनलाइन होगी।

लोगों को अब पंचायत कार्यालय के माध्यम से आवेदन करने के अलावा हिमसेवा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन और भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

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