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31 मई से पहले हर हाल में करवाने होंगे चुनाव : सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court reserved its decision in JOA IT recruitment case

हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों पर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को बड़ी राहत देते हुए एक महीने का अतिरिक्त समय दे दिया है।

जानकारी के अनुसार देश के सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल के पंचायतीराज और शहरी निकायों के चुनाव पर शुक्रवार को स्थिति स्पष्ट कर दी है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 31 मई से पहले हर हाल में राज्य सरकार को चुनाव करवाने होंगे।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुनर्सीमांकन के नाम पर संवैधानिक संस्थाओं के चुनाव टाले नहीं जा सकते। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश जयमाल्या बागची की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है।

बता दें कि 31 जनवरी को पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया था। हिमाचल हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल को चुनाव करवाने के आदेश दिए थे, लेकिन सरकार ने एलएसपी डालकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और फिर आज के लिए भी सुनवाई तय की गई थी।

अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।

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