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क्या है CAA, कैसे मिलेगी नागरिकता, कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए, कैसे करें अप्लाई? पढ़ें डिटेल

देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) से संबंधित अधिसूचना जारी कर इसे लागू कर दिया है। अधिसूचना में कहा गया है कि अधिनियम से संबंधित नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएंगे।

यह नागरिकता संशोधन नियम 2024 के नाम से जाने जाएंगे। ये नियम सीएए-2019 के तहत पात्र व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाएंगे। अधिसूचना में नागरिकता के लिए आवेदन करने के संबंध में नियमों की लंबी सूची भी जारी की गई है।

ऐसे मिलेगी नागरिकता

किसे मिलेगी नागरिकता

अधिनियम के अनुसार तीन देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध एवं ईसाई छह धर्मों को मानने वाले ऐसे प्रवासियों को अवैध नहीं माना जाएगा, जो वैध दस्तावेजों के साथ नहीं आए हैं।

उन्हें भारत की नागरिकता का पात्र माना जाएगा और इसी उद्देश्य से भारत के विदेशी नागरिकों के पंजीकरण के प्रावधानों में कुछ बदलाव किये गए हैं। ऐसे लोगों के साथ अवैध प्रवासियों जैसा व्यवहार नहीं जाएगा।

इस लाभ को हासिल करने के लिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 से छूट दी जाएगी।

क्या कहता है 1920 का पासपोर्ट अधिनियम

1920 के पासपोर्ट अधिनियम में विदेशियों के पास पासपोर्ट होने का निर्देश दिया गया है, जबकि 1946 का विदेशी अधिनियम भारत में विदेशियों के प्रवेश और वापसी को विनियमित करता है।

अधिनियम के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने पर ऐसे व्यक्तियों को भारत में उनके प्रवेश की तारीख से भारत का नागरिक माना जाएगा और उनके अवैध प्रवास के संबंध में उनके खिलाफ सभी कानूनी कार्रवाई बंद कर दी जाएगी।

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